
बोकारो : अयोग्य राशन कार्ड धारक* आगामी 30 नवंबर, 2021 तक अपना राशन कार्ड सरेंडर करें। ऐसे राशन कार्ड धारक अपना राशन कार्ड संबंधित प्रखंड के बीडीओ, नगर निगम क्षेत्र के कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मार्केटिंग ऑफिसर, जिला आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष सरेंडर कर सकते हैं। उक्त बातें बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहीं।
उपायुक्त कुलदीप चौदरी ने कहा कि 30 नवंबर 2021 तक राशन कार्ड समर्पण करने वालों के विरुद्ध किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस तिथि के बाद राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने वाले अयोग्य कार्ड धारियों के विरुद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2019 के अनुसार बाजार दर पर 12 फीसद प्रतिवर्ष ब्याज पर वसूली करते हुए कण्डिका 7 में उल्लेखित दंडात्मक प्रावधान के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।